train mobile chargingtrain mobile charging

Indian Railways new rules: दीवाली और छठ से पहले रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है, जो ट्रेन में सफर करने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दरअसल, ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने पर रेलवे ने पाबंदी (train mobile charging ban) लगा दी है।

रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोनल रेलवे को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रात 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे (11 PM to 5 AM train charging) तक सभी ट्रेनों के कोचों में चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जाएं। इस नियम का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या छूट की कोई गुंजाइश नहीं होगी।”

रेलवे बोर्ड ने क्यों लिया फैसला?

यह फैसला दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) जोन में सामने आई एक गंभीर घटना के बाद लिया गया है। हाल ही में सफर के दौरान एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग पर लगा हुआ था, जो अचानक तेज धुएं के साथ फट गया।

इस खतरनाक घटना से ट्रेन के कोच में हड़कंप मच गया था। इसी सुरक्षा चूक को गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को आधिकारिक आदेश जारी कर नियमों की सख्ती से पालन करने को कहा है।

औचक निरीक्षण करेंगे अधिकारी

रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार, ऑनबोर्ड स्टाफ की यह जिम्मेदारी होगी कि वे तय समय पर चार्जिंग स्विच ऑफ करें। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और सुपरवाइजर्स द्वारा औचक निरीक्षण यानी सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किए जाएंगे।

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