रायपुर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब तक जो यात्रा बीमा की सुविधा सिर्फ ऑनलाइन IRCTC ई-टिकट पर मिलती थी, वो अब रेलवे काउंटर (PRS) से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी मिलेगी। भारतीय रेलवे ने 27 अक्टूबर से यह योजना शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है।
यात्रियों को क्या-क्या लाभ मिलेगा?
- मृत्यु पर 10 लाख तक का कवर: ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी को बीमा राशि मिलेगी।
- दिव्यांगता पर सुरक्षा: स्थायी पूर्ण दिव्यांगता और स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में बीमा राशि का भुगतान।
- इलाज का खर्च: दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर मेडिकल खर्च का कवर।
- पार्थिव शरीर परिवहन: पार्थिव शरीर को घर तक लाने के खर्च के लिए भी बीमा में प्रावधान।
बीमा का लाभ, राशि और क्लेम का निपटान बीमा कंपनी की पॉलिसी के नियमों के अनुसार होगा।
बीमा कैसे मिलेगा?
काउंटर से टिकट बुक कराते समय यात्री को बीमा का विकल्प चुनना होगा। इसके लिए दो शर्तें अनिवार्य हैं –
- टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम (UPI, कार्ड) से करना होगा
- वैध मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर बीमा पॉलिसी का लिंक और डिटेल आएगी।
कहां मिलेगा लाभ?
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों समेत देशभर के सभी PRS आरक्षण काउंटरों पर यह सुविधा 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।
पहले यह सुविधा न मिलने से काउंटर से टिकट लेने वाले करोड़ों यात्री बीमा सुरक्षा से वंचित रह जाते थे। अब उन्हें भी यात्रा के दौरान वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

