दुर्ग। वैशालीनगर पुलिस ने अवैध सूदखोरी और प्रताड़ना के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ब्याज के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूलने और धमकी देने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नगद, ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और लेन-देन की डायरी बरामद हुई है।
50 हजार का कर्ज लिया, 72,500 रुपये चुकाए, फिर भी डेढ़ लाख की मांग
मिली जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर 2026 को वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने बताया कि वर्ष 2024 में उसने आरोपियों से 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे. इसके बदले सुरक्षा के तौर पर दस्तखत किए हुए ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर दिए थे. आरोप है कि महिला ने हर हफ्ते 2,500 रुपये के हिसाब से 29 हफ्ते में कुल 72,500 रुपये ब्याज के रूप में चुका दिए. इसके बावजूद आरोपियों द्वारा एक्स्ट्रा डेढ़ लाख रुपये की मांग की जा रही थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक रकम देने में देरी होने पर उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी.
एक लाख के कर्ज पर 1.40 लाख चुकाने के बाद भी प्रताड़ना का आरोप
इसी मामले में शिकायतकर्ता की सहेली सुमिता तम्बोली ने भी अवैध ब्याज वसूली और धमकी देने का आरोप लगाया है. सुमिता के मुताबिक उसने आरोपियों से एक लाख रुपये ब्याज पर लिए थे. इसके बदले हर हफ्ता पांच हजार रुपये के हिसाब से 28 हफ्ते में कुल एक लाख 40 हजार रुपये का भुगतान किया. आरोप है कि इतनी रकम देने के बावजूद उसे लगातार एक्स्ट्रा भुगतान के लिए परेशान किया जा रहा था. विरोध करने पर धमकी देने और दबाव बनाने की शिकायत भी पुलिस से की गई.
सहेली से भी वसूली
शिकायतकर्ता की सहेली सुमिता तम्बोली ने भी आरोप लगाया कि 1 लाख रुपये के बदले 5 हजार रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से 28 हफ्ते में 1.40 लाख रुपये चुका दिए, फिर भी प्रताड़ित किया जा रहा था।
पुलिस ने दो महिलाओं को किया गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद वैशालीनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध क्रमांक 402/2026 दर्ज किया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन उम्र 42 साल निवासी कोहका, थाना सुपेला जिला दुर्ग और ज्योति निरंजन उम्र 27 साल निवासी श्रमिक नगर, थाना सुपेला जिला दुर्ग के रुप में हुई है. दोनों को दोपहर 3:50 बजे गिरफ्तार किया गया.उन्हें अदालत में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है.
तलाशी में मिले 3.79 लाख रुपये, ब्लैंक चेक और स्टाम्प पेपर
पुलिस ने जांच और तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में नकदी और ब्याज वसूली से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं. आरोपी बबली साहू के कब्जे से 99,900 रुपये नकद जब्त किए गए. वहीं, सीमा यादव के मकान की तलाशी के दौरान करीब 2 लाख 80 हजार रुपये बरामद हुए. इस तरह पुलिस ने कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद जब्त किए. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों के ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी भी बरामद की गई है. पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है.
पुलिस की कार्रवाई
शिकायत पर अपराध क्रमांक 402/2026, धारा 296, 308(5), 3(5) बीएनएस और कर्जा एक्ट धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया। दो महिलाओं – बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42) निवासी कोहका, सुपेला और ज्योति निरंजन (27) निवासी श्रमिक नगर, सुपेला को दोपहर 3:50 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी में बबली से 99,900 रुपये और सीमा यादव के मकान से 2.80 लाख रुपये मिले।
बबली साहू के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं सूदखोरी के मामले
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के खिलाफ थाना सुपेला में पहले से भी मामले दर्ज हैं. इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल हैं. दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के साथ कर्जा एक्ट की धारा 4 लगाई गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.
पुलिस की आमजन से अपील
दुर्ग पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ब्याज वसूलता है या कर्ज की रकम को लेकर धमकी देता है, तो इसकी शिकायत तत्काल पुलिस से करें, ताकि ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई की जा सके।

