0 धारा 151 के दुरुपयोग व चुनाव प्रचार रोकने का लगा था आरोप
रायपुर। रायपुर कमिश्नर ने कलेक्टर बलौदाबाजार चंदन कुमार को गुरुवार को नोटिस जारी किया है ।और धारा 151 के तहत गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया है।
दरअसल इस निर्देश में भाजपा निर्वाचन आयोग संपर्क समिति के संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा द्वारा गत दिनों भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय , रायपुर को की गई शिकायत का उल्लेख है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कलेक्टर चंदन कुमार ने धारा 151 के तहत प्राप्त शक्तियों और पद का दुरुपयोग किया है, साथ ही भाजपा के प्रचार को रोकने की कोशिश की है।
डॉ. मिश्रा ने अपने शिकायत में उल्लेख किया था कि कलेक्टर कुमार द्वारा बलौदाबाजार में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव प्रचार को रोकने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, भाजपा की प्रचार सामग्री जब्त की, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया, बावजूद उनके खिलाफ धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना विधि विरूद्ध है, धारा 151, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्राप्त क्षेत्राधिकार केवल संज्ञेय अपराध की संभावना की स्थिति तक सीमित है।