दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत भागवत कुर्रे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इस अवधि में श्री कुर्रे का मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय धमधा होगा।

शिकायत की हुई थी जांच

बता दें कि सहायक प्रध्यापक कुर्रे की ड्युटी विधानसभा क्षेत्र क्रं. 68 साजा (आंशिक) के उड़नदस्ता क्रं. 2 के दल प्रभारी के रूप में लगाई गई थी। उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार भागवत कुर्रे का कृत्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध होना पाया गया है। जिला जनसम्पर्क कार्यलय दुर्ग द्वारा इस संबंध में जारी प्रेस नोट में यह नहीं बताया गया है कि प्रोफेसर कुर्रे के खिलाफ क्या शिकायत थी और उनका क्या कृत्य संदिग्ध पाया गया।

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