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0 क्लीनिक और मेडिकल स्टोर्स पर भी की गई कार्रवाई

महासमुंद/सरायपाली। महासमुंद जिले के सरायपाली में संचालित अनेक निजी अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स में SDM और BMO ने छापा मारा। इस दौरान एक अस्पताल के अलावा क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया।

कलेक्टर से की गई थी शिकायत

सरायपाली क्षेत्र में अवैध ढंग से संचालित निजी अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स की कलेक्टर से लगातार शिकायतों के बाद एसडीएम हेमंत रमेश नंदनवार और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय कोसरिया ने ऐसे ठिकानों पर दबिश दी। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल, क्लिनिक को सील कर दिया गया है। इनके खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रकरण बनाया गया है।

गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर चला रहे थे अवैध अस्पताल

एसडीएम व बीएमओ द्वारा पोस्ट आफिस के सामने गोल्डमेडलिस्ट डॉक्टर डॉ प्रवीण शर्मा द्वारा अवैध रूप से संचालित 50 बिस्तर के अस्पताल कुमकुम सर्जिकल हॉस्पिटल को सील किया गया है। इस हॉस्पिटल को पंजीयन ना होने, मौके पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत ना करने पर ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, एक्सरे कक्ष एवं मेडिकल को नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सील किया गया।

मौके पर नहीं मिले डॉक्टर

जब निरीक्षण के लिए एसडीएम और बीएमओ अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल संचालक प्रवीण शर्मा नदारद थे। जबकि, अस्पताल में आपरेशन किए गए चार मरीज भर्ती पाए गए। मरीजों ने बताया कि उनका ऑपरेशन डॉ प्रवीण शर्मा ने किया है।

डॉक्टर की डिग्री असली है या फर्जी..?

इस कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आयी है कि डॉक्टर प्रवीण शर्मा की डिग्री फर्जी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर ने अस्पताल के बाहर अपने नाम के आगे गोल्ड मेडलिस्ट लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के पास कश्मीर के किसी संस्थान का प्रमाण पत्र है। यह भी जानकारी सामने आयी है कि डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने सरायपाली में संचालित भारती अस्पताल में अपनी सेवाएं दी है। इसके बाद उन्होंने अपना कुमकुम सर्जिकल हॉस्पिटल खोला है।

प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद से डॉ प्रवीण नदारद हैं। इस बीच यह बात भी सामने आयी है कि जिला अस्पताल में कुमकुम सर्जिकल हॉस्पिटल के नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है, मगर आवेदन डॉ प्रवीण शर्मा की बजाय किसी और के नाम पर दिया गया है। इधर पंजीयन की औपचारिकता से पहले ही डॉक्टर ने अपना अस्पताल खोल दिया है। बहरहाल यह जांच का विषय है कि डॉ प्रवीण शर्मा की डिग्री असली है या फर्जी। इसका खुलासा डॉक्टर के सामने आने से ही हो सकेगा।

क्लीनिक और मेडिकल स्टोर्स को भी किया गया सील

इसी तरह भोथलडीह में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक और मेडिकल स्टोर्स पर भी कार्रवाई की गई। यहां देवराज साहू द्वारा संचालित क्लीनिक व साहू मेडिकल स्टोर्स को सील कर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मौके पर निरीक्षण में पहुंचे एसडीएम व बीएमओ ने देखा कि वहां बिना डिग्री के देवराज द्वारा भोथलडीह निवासी बालमुकुंद नायक जो खून की कमी के कारण इलाज करवाने उनके क्लीनिक पहुंचा था। जिन्हें डॉक्टर द्वारा ड्रिप चढ़ाया गया था। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस और सर्टिफिकेट में नाम एकरूपता ना होने के कारण मेडिकल को सील किया गया है।

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