Kanker court sentenced 8 accused to life imprisonment in Pakhanjore famous dacoity caseKanker court sentenced 8 accused to life imprisonment in Pakhanjore famous dacoity case

कांकेर। पखांजूर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े कापसी में वर्ष 2022 में हुई बहुचर्चित हथियारबंद डकैती के मामले में विशेष न्यायालय (अत्याचार अधिनियम) उत्तर बस्तर कांकेर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने सभी आठ आरोपियों को दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस की मजबूत विवेचना का ही नतीजा है कि वारदात के महज 3 दिन के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 100% लूटी गई संपत्ति बरामद कर ली गई थी।

क्या था मामला?

2 सितंबर 2022 की रात 2 से 2.30 बजे के बीच ग्राम बड़े कापसी स्थित शासकीय आवास FDH-87 में नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने डिप्टी रेंजर भारत राम सलाम के घर में घुसकर डकैती की थी। आरोपियों ने फरियादी और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर 11 लाख रुपये नकद, 4 सोने की चूड़ियां और 4 मोबाइल लूट लिए थे। मामले में पखांजूर थाने में अपराध क्रमांक 113/2022 दर्ज हुआ था।

3 दिन में पुलिस ने किया खुलासा

तत्कालीन SP शलभ सिन्हा के निर्देशन, ASP धीरेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन और SDOP रवि कुजूर, थाना प्रभारी मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में विशेष टीम बनी। CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र से 9 सितंबर 2022 को सभी 8 आरोपियों को दबोच लिया गया।

अभियोजन ने न्यायालय में 32 गवाह, 149 दस्तावेजी साक्ष्य, बरामदगी, पहचान परेड और CCTV साक्ष्य पेश किए।

न्यायालय का फैसला

मामले में अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष 32 गवाहों के बयान, 149 दस्तावेजी साक्ष्य, बरामदगी एवं पहचान संबंधी साक्ष्य, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रभावी विवेचना और मजबूत अभियोजन पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी माना।

विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 57/2022 में 25 अगस्त 2026 को पारित निर्णय के अनुसार धारा 120(बी) सहपठित 395 तथा धारा 395 भादवि में आजीवन कारावास और अर्थदंड, धारा 450 में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 506(बी) में तीन वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया।

विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 57/2022 में 25 अगस्त 2026 को आए फैसले में:

  • धारा 120(बी) सहपठित 395 और 395 भादवि – आजीवन कारावास + अर्थदंड
  • धारा 450 में – 10 वर्ष कठोर कारावास
  • धारा 506(बी) में – 3 वर्ष कठोर कारावास

ये साबित हुए दोषी: कालू उर्फ अनादि हलदर, प्रभास महलदार, सुचेन कुमार निषाद, मनोज ढीमर, नारायण दास, समीर बैरागी, शेखर उर्फ चन्द्रशेखर नेताम और राकेश पासेट।

इस सफलता में निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, SI सत्यम साहू, ASI चेतन साहू, ASI भगवान ठाकुर, आरक्षक जोसेफ बड़ा, साजन सलाम और साइबर टीम की अहम भूमिका रही।

FAQ: पखांजूर डकैती कांड

सवाल 1. पखांजूर डकैती कब हुई थी?
जवाब: 2 सितंबर 2022 की रात ग्राम बड़े कापसी में डिप्टी रेंजर के घर पर हथियारबंद डकैती हुई थी।

सवाल 2. कोर्ट ने कितने आरोपियों को सजा सुनाई?
जवाब: विशेष न्यायालय कांकेर ने सभी 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सवाल 3. लूट में क्या-क्या गया था?
जवाब: 11 लाख रुपये नकद, 4 सोने की चूड़ियां और 4 मोबाइल फोन लूटे गए थे, जो पुलिस ने 100% बरामद कर लिए।

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