रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जोईधा राम डहरिया को निलंबित कर दिया है। विभाग ने 3 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया है।
इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक जोईधा राम डहरिया जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) बसना, जिला महासमुंद के पद पर पदस्थ थे, उस दौरान शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्युत देयकों की धनराशि में गड़बड़ी कर शासन को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
गंभीर वित्तीय अनियमितता
विभाग ने मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की है। आदेश में कहा गया है कि उनके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनुशासनहीनता की गई।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), रायपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव निकोडिमस एक्का के हस्ताक्षर से जारी आदेश में यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत की गई है।
FAQ: डीईओ निलंबित
सवाल 1. किसे निलंबित किया गया है?
जवाब: सारंगढ़-बिलाईगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी जोईधा राम डहरिया को स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 सितंबर 2026 को निलंबित किया है।
सवाल 2. निलंबन की वजह क्या है?
जवाब: जब वे BEO बसना महासमुंद के पद पर थे, तब शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्युत देयकों में गड़बड़ी कर शासन को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
सवाल 3. विभाग ने क्या माना है?
जवाब: विभाग ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और पदीय दायित्वों में गंभीर अनुशासनहीनता माना है।
सवाल 4. निलंबन के बाद मुख्यालय कहां रहेगा?
जवाब: निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), रायपुर कार्यालय रहेगा और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
सवाल 5. आदेश किसने जारी किया?
जवाब: यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव निकोडिमस एक्का के हस्ताक्षर से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत जारी किया गया है।

