बिलासपुर। पीतांबर दास मानिकपुरी शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला झझपुरी वि.खं. मुंगेली को एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया है। बीईओ की रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। शिक्षक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सोमनाथ यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस संबंध में बीईओ ने रिपोर्ट जेडी को भेजी थी।
जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने अपने आदेश में लिखा है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली ने पीतांबर दास मानिकपुरी शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला झझपुरी वि.खं. मुंगेली के द्वारा फेसबुक अकाउंट में सोमनाथ यादव, राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छ.ग. के विरूद्ध घृणित शब्दों का प्रयोग कर अपमान किये जाने की शिकायत की पुष्टि कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।
पीतांबर दास मानिकपुरी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली से प्राप्त प्रस्ताव एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत पीतांबर दास मानिकपुरी, शिक्षक एल.बी. शास.पू.मा.शाला झझपुरी वि.खं. व जिला मुंगेली को निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली जिला मुंगेली नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में पीतांबर दास मानिकपुरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


