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बिलासपुर। बिलासा एयरपोर्ट की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की झूठी जानकारी देने पर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ आदित्य ग्रोवर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।

बिलासा एयरपोर्ट को लेकर जनहित याचिका

बिलासपुर के चकरभाठा स्थित बिलासा एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार के लिए दायर जनहित याचिका पर जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को हाई कोर्ट ने नाइट लैंडिंग, रनवे विस्तार, टर्मिनल बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल का कार्य 15 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट कमिश्नर के निरीक्षण से खुला मामला

दरअसल 19 मार्च को हुई सुनवाई में SDO ग्रोवर ने हाई कोर्ट को बताया था कि बाउंड्रीवाल का निर्माण पूरा हो गया है। इसके बाद डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव और वाई सी शर्मा को एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने कहा था। सोमवार की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि बाउंड्रीवॉल का काम अधूरा है। इसके फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए। डिवीजन बेंच ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की झूठी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और उसे अवमानना नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब देने कहा है।

उड़ानों की घोषणा, मगर पालन नहीं

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि एयरपोर्ट से अप्रैल में केवल 15 और मई में 10 उड़ानें ही दिल्ली के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा बिलासपुर से दिल्ली के लिए जबलपुर और प्रयागराज होते हुए उड़ानों को जारी रखने की घोषणा की गई थी, जिसका पालन नहीं हो रहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। डिवीजन बेंच ने एलाइंस एयर कंपनी को भी इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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