बिलासपुर। खाद्य विभाग ने मोपका रोड अभिनव गैस एजेन्सी से 92 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए है। मौके पर जब सिलेंडरों को तौला गया तो सभी में एक से दो किलो गैस कम मिली। वाहन चालकों के पास गैस रिफिलिंग का यंत्र भी मिला। विभाग ने अभिनव गैस के संचालक के खिलाफ जुर्म दर्ज करने की तैयारी में है।

घरेलू गैस सिलेण्डर के रिफरिंग किये जाने की सूचना मिलने पर खाद्य विभाग के अधिकारी धीरेन्द्र कश्यप, शेख अब्दुल कादिर एवं मंगेश कांत खाद्य निरीक्षक जिला-बिलासपुर ने संयुक्त रूप से मोपका-चिल्हाटी मार्ग बिलासपुर में दबिश दी। मौके पर अभिनव गैस एजेन्सी बिलासपुर के मोपका-चिल्हाटी मार्ग पर स्थित गैस गोडाउन के समीप तीन वाहन क्रमशः सीजी 10 बीएल 8360 सीजी 10 आर 0239 एवं सीजी 10 एएन 1947 में घरेलु गैस सिलेण्डर लोड हुआ रखा पाया गया। जिसकी संख्या क्रमशः 32 नग 30 नग एवं 32 थी।

सभी सिलेंडर के वजन कम मिले

मौके पर उपस्थित वाहन चालकों के समक्ष गैस सिलेण्डरों का तौल पत्रक तैयार किया गया। वाहन में रखे गैस सिलेण्डरों का तौल किये जाने पर प्रत्येक घरेलु गैस सिलेण्डर में 01 से 02 किलोग्राम वजन निर्धारित वजन सीमा से कम पाया गया। मौके पर गैस सिलेण्डर रिफलिंग का एक यंत्र भी पाया गया। उपस्थित वाहन चालकों का बयान लिया गया एवं पंचनामा तैयार किया गया।

एजेंसी संचालक पर EC एक्ट की कार्रवाई

वाहन चालकों ने प्रत्येक सिलेण्डर में से 01 से 02 किलोग्राम गैस निकालकर खाली गैस सिलेण्डरों को भरने एवं उन्हें विक्रय करना स्वीकार किया। मौके से प्राप्त गैस सिलेण्डरों को वाहन सहित पुलिस थाना-सरकण्डा जिला-बिलासपुर की सुपुर्दगी में प्रदान किया गया। उपरोक्तानुसार अनियमितता के संबंध में अभिनव गैस एजेन्सी बिलासपुर के प्रोपाइटर/संचालक एवं वाहन चालकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

Loading

error: Content is protected !!