लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती घोटाले के मामले में भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश में पेपर लीक काफी समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब पेपर लीक के एक मामले में कोर्ट की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने सुभासपा विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है।
पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में विधायक बेदी राम, विधायक विपुल दुबे समेत 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ जज की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बता दें कि सुभासपा के बेदी राम गाजीपुर के जखनिया से और निषाद पार्टी के विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं।
डेढ़ दशक पुराना है मामला
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने वर्ष 2006 के एक मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही इंस्पेक्टर कृष्णानगर को कोर्ट ने सभी आरोपियों की 26 जुलाई को उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। 26 जुलाई को इस मामले में आरोप तय किए जाएंगे। बेदीराम अभी राजभर की पार्टी और विपुल दुबे निषाद पार्टी से भदोही से विधायक हैं.
हाजिरी माफी की अर्जी खारिज
कोर्ट ने इस मामले में आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह की ओर से दाखिल हाजिरी माफी की अर्जी खारिज कर दी है और गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही पहले से गैर हाजिर चल रहे सभी आरोपियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में 18 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है।