नई दिल्ली। मोबाइल फोन पर स्पैम कॉल और मैसेज रोकने के लिए सरकार की ओर से टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को नए निर्देश जारी किए गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की ओर से टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने को कहा गया है, जिससे अनचाही कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) की आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सके।
शिकायत दर्ज कराने के लिए ट्राई ने दिए निर्देश
ट्राई के दिए निर्देश के अनुसार अब टेलीकॉम ऑपरेटरों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट में यूसीसी की शिकायत दर्ज कराने का ऑप्शन देना पड़ेगा। ट्राई ने कहा है कि शिकायत दर्ज करने के लिए जरूरी जानकारी ऑटोमेटिक रूप से भरी जानी चाहिए। अगर यूज़र अपने कॉल लॉग और दूसरे जरूरी डेटा तक एक्सेस की अनुमति देता है।
अब हर महीने देनी होगी PMRS
ट्राई ने परफॉरमेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट फॉर्मेट्स (PMRS) में बदलाव लागू कर दिए हैं. अब सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को मासिक आधार पर पीएमआर जमा कराने होंगे। पहले ये तिमाही आधार पर जमा करना होता था।
कॉल करने वाली कंपनियों की हो सकेगी पहचान
इस महीने की शुरुआत में ट्राई की ओर से 160 मोबाइल फोन सीरीज को आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए का विनियमित इकाइयों के लिए सर्विस वॉइस कॉल करने के लिए आवंटित किया गया था, जिससे फ्रॉड करने वालों से नागरिकों को बचाया जा सके। जैसे ही ये 160 मोबाइल फोन नंबरों की सीरीज लागू हो जाएगी, आसानी से कॉल करने वाली कंपनियों की पहचान की जा सकेगी।