नई दिल्ली। लोगों के बीच रील्स बनाने का क्रेज बढ़ रहा है। इसी के चलते द्वारका इलाके में स्पाइडर मैन की ड्रेस पहनकर बाइक पर सवार एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि स्पाइडर गर्ल के कॉस्ट्यूम में थीं, दोनों को स्टंटबाजी करते हुए देखा गया। अगले दिन इन्हें पकड़ कर पुलिस ने दोनों लोगों के कई धाराओं के तहत चालान काटे हैं।
इन दिनों देशभर में लोगों के ऊपर रील्स बनाने का खुमार छाया हुआ है। कई बार ये खुमार इतना बढ़ जाता है कि लोग बिना नियम कानून और जान की परवाह किए कहीं भी रील्स बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक रील द्वारका इलाके से सामने आया। जिसमें सड़क पर एक युवक स्पाइडर मैन बाइक चलाता नजर आ रहा है वहीं उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी स्पाइडर गर्ल के कॉस्ट्यूम में स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रही है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला मेट्रो स्टेशन से निकलकर बाइक के पीछे बैठ जाती है और फिर दोनों सड़कों पर बिना हेलमेट स्टंट करते हैं। दोनों को चलती बाइक से हाथ हटाकर स्टंट करते देखा जा सकता है। उन पर बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाने सहित कई आरोप हैं।
वायरल हुआ VIDEO तो पुलिस एक्शन में आयी
ये वीडियो पोस्ट होने के बाद ही पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन मोड में आकर दोनों की तलाश की। अगले ही दिन दोनों पकड़ में आ गए।
पूछताछ में दी ये जानकारी
पुलिस को दोनों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि देशी स्पाइडर मैन का नाम आदित्य और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम अंजलि है। दोनो के ऊपर रील बनाने को लेकर इतना खुमार चढ़ा हुआ था कि बाईक पर स्टंट करने के दौरान दोनों ने ना तो हेलमेट पहना था, न हीं बाइक पर मिरर लगे हुए थे। इसके अलावा बाइक पर नंबर प्लेट भी गायब थी और ना ही लाइसेंस था। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई ऑफेंस के चलते दोनों के चालान काटे।
#WATCH | Delhi: Two persons, including a woman, were arrested under Motor Vehicles Act from Najafgarh after a video went viral on social media in which a person was riding a bike without a helmet, a number plate, a mirror or a license, and was doing stunts in the costume of… pic.twitter.com/uMjw2MgWki
— ANI (@ANI) April 26, 2024
इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई…
राइडर पर धारा 5/180, 194डी, 3/181, 177, 125(2) सीएमवीआर/177, 184 एमवी एक्ट, 50,51 सीएमवीआर/39/192 एमवी एक्ट और 209 एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में लापरवाही से गाड़ी चलाने और खतरनाक स्टंट करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक 20 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।