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बिलासपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शाहिद अली की बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर उन्हें समस्त लंबित देयकों का भुगतान करने का आदेश दिया है। प्रो. अली को विश्वविद्यालय कार्यसमिति ने एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून माह में बर्खास्त कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा जमा किये गए दस्तावेज फर्जी हैं।

कुलपति के खिलाफ याचिका के चलते कार्रवाई का आरोप

गौरतलब है कि प्रो. अली ने इससे पूर्व हाईकोर्ट में कुलपति बलदेव भाई शर्मा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें अयोग्यता के बावजूद इस पद नियुक्त किया गया है, इसी वजह से उन पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई है। प्रो अली ने बर्खास्तगी की कार्रवाई एकतरफा बताते हुए तर्क दिया उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया था। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट द्वारा कल जारी किये गए आदेश के बाद प्रो. शाहिद अली ने आज ही कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर में अपनी उपस्थिति दे दी है।

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