रांची। भारतीय क्रिकेट टीम (indian cricket team) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दो पूर्व व्यावसायिक साझेदारों के खिलाफ यह दावा करते हुए एक आपराधिक मामला दायर किया है कि उन्होंने (साझेदारों ने) क्रिकेट अकादमी स्थापित करने से संबंधित अनुबंध का पालन नहीं कर उन्हें लगभग 16 करोड़ रुपये की चपत लगाई है। यह जानकारी धोनी के वकील ने दी। यह मामला खेल प्रबंधन कंपनी आरका स्पोर्ट्स के दो निदेशकों के खिलाफ एक निचली अदालत में दायर किया गया है।

पटना की एक लॉ फर्म विधि एसोसिएट्स से धोनी के अधिवक्ता दयानंद सिंह ने कहा कि उन्होंने धोनी की ओर से रांची की एक सक्षम अदालत में आरका स्पोर्ट्स के निदेशक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आपराधिक मामला दायर किया है। सिंह ने बताया कि आरोपियों ने 2017 में भारत और विदेशों में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए धोनी से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि शुरुआत में इस बात पर सहमति बनी थी कि क्रिकेटर को पूरी फ्रेंचाइजी फीस मिलेगी और मुनाफा 70:30 के आधार पर धोनी और साझेदारों के बीच बांटा जाएगा।

उन्होंने कहा कि हालांकि, साझेदारों ने धोनी की जानकारी के बिना अकादमी स्थापित करना शुरू कर दिया और कोई भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदान किया गया प्राधिकार पत्र 15 अगस्त, 2021 को रद्द कर दिया गया था।धोनी के वकील के अनुसार इसके बावजूद, साझेदारों ने धोनी के साथ कोई राशि या जानकारी साझा किए बिना उनके नाम पर क्रिकेट अकादमी और खेल परिसर स्थापित करना जारी रखा।

धोनी के वकील के अनुसार समझौते के नियमों का उल्लंघन करने पर साझेदारों को दो बार कानूनी नोटिस दिए गए। सिंह ने दावा किया कि साझेदारों ने आठ से दस स्थानों पर अकादमी खोलीं और पैसे लिये, जिससे धोनी को 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सिंह ने बताया कि आपराधिक मामला 27 अक्टूबर, 2023 को रांची में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया। सिंह ने बताया कि शुक्रवार को धोनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति सीमांत लोहानी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया।

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