बलौदाबाजार। एमडीपीए के अनुसार खदानों से खनिज का उत्पादन नहीं कर अनुबंध का उल्लंघन करने के मामले में अल्टाटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और न्युवोको सीमेंट को नोटिस जारी किया गया है। बलौदाबाजार कलेक्टर ने इन तीनों सीमेंट संयंत्रों पर करोड़ों का जुर्माना लगते हुए वसूली के लिए आदेश जारी किया है।
दरअसल एमडीपीए एक्ट के तहत कंपनियों का शासन के साथ अनुबंध होता है कि निश्चित अवधि में संबंधित कंपनी खदान से कितनी मात्रा में खनिज का उत्खनन करेगी। जिन सीमेंट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके द्वारा निर्धारित मात्रा में खनन नहीं किया गया है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।
हाईकोर्ट में चुनौती का नहीं हुआ फायदा
खनिज विभाग के मुताबिक अल्ट्राटेक सीमेंट रावन, श्री सीमेंट लिमिटेड और न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन कंपनी ने खान विकास एवं उत्पादन अनुबंध (एमडीपीए) का उल्लंघन किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट रावन को गुमा– 1 में 157.122 हेक्टेयर भूमि खदान के लिए दी गई थी। इस पर 24 करोड़ 10 लाख 56 हजार 97 रुपए की वसूली के लिए 10 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था। जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मगर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने वसूली का आदेश जारी किया है।
इसी तरह श्री सीमेंट लिमिटेड को करही चंडी खपराडीह में खदान के लिए 225.719 हेक्टेयर स्वीकृति दी गई थी। इस कंपनी से 3 करोड़ 41 लाख 23 हज़ार 250 रुपए की वसूली का आदेश आज जारी किया गया। उधर न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन को 294.160 हेक्टेयर खदान के लिए दिया गया था। कंपनी ने एमडीपीए की कंडीका 4.3.2 के अनुसार उत्पादन में कमी की मात्रा पर रॉयल्टी, डीएफएफ, टीसीएस, और अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर सहित 2 करोड़ 11 लाख 61 हजार, 294 रुपए जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
सिक्योरिटी मद से होगी वसूली
इस तरह बलौदा बाजार जिले की तीनों सीमेंट फक्ट्रियों पर 29 करोड़ रुपयों से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया है। जिला खनिज अधिकारी केके बंजारे ने बताया कि नोटिस पर तीनों कंपनियों को 7 दिन में जवाब देना होगा। अगर समाधानकारक जवाब नहीं मिला तो पट्टाधारी कंपनियों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से इस जुर्माने को वसूल किया जाएगा।