कोरबा। ऊर्जा नगरी कोरबा के मसाहती गांवों में जमीन दलालों ने राजस्व अमले की मिलीभगत से जमकर अफरा-तफरी की है। यहां कुछ ऐसे शातिर दलाल भी हैं, जिन्होंने राजस्व विभाग के दशकों पुराने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर सरकारी जमीनों को अपने लोगों के नाम पर चढ़वा लिया है। इनमें सबसे चर्चित ग्राम दादर का रहने वाला राजेंद्र यादव भी शामिल है, जो फर्जीवाड़े के चक्कर में जेल सजा भी पा चुका है। यादव के इस फर्जीवाड़े में राजस्व विभाग के चंद अफसरों और कर्मियों ने उसका जमकर साथ दिया है।
यह मामला कोरबा शहर के ग्राम दादर खुर्द से लगे हुए ढेलवाडीह का है, जहां की लगभग 18 एकड़ सरकारी जमीन की हेराफेरी कर ली गई है। इसका मास्टरमाइंड राजेंद्र यादव ही है, जिसकी पहुंच एक जमाने में कोरबा तहसील के रिकॉर्ड रूम तक थी। इस दौरान उसने राजस्व पटवारी और अफसरों की शह पर दस्तावेजों में छेड़छाड़ की।
अधिकार अभिलेख में मां के नाम पर चढ़ा दी कई एकड़ जमीन
SECL की मानिकपुर खदान से लगा हुआ है ग्राम ढेलवाडीह, जिसे मसाहती गांव कहा जाता है, अर्थात इस गांव का कोई नक्शा पूर्व में नहीं बना है। बता दें कि सन 1954–55 में वृहत सर्वे कर देशभर में लोगों की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार किया गया। इसी रिकॉर्ड को भू अधिकार अभिलेख कहा जाता है। इस रिकॉर्ड से ही जमीनों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। मसाहती गांवों में इस दस्तावेज में भी जमकर छेड़छाड़ किया गया है। अगर इसमें ग्राम ढेलवाडीह के अधिकार अभिलेख का अवलोकन किया जाए तो इसमें खाता क्रमांक 40 में सुमित्रा बाई पिता पीलाराम, निवासी ग्राम दादरखुर्द का उल्लेख है, जिसमें खसरा नंबर 216, 217 और 218 की 6.50 एकड़ जमीन का भूस्वामी सुमित्रा बाई को बताया गया है।
दवा व्यवसायी और अपने बेटे को बेची जमीन..!
अधिकार अभिलेख पर सरसरी तौर पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि जमीन सुमित्रा बाई यादव की है, मगर शंका तब होती है जब कुछ साल पहले 74 साल की सुमित्रा बाई ने अपनी साढ़े छह एकड़ जमीन का एक हिस्सा दवा व्यवसायी और जमीन ब्रोकर अविनाश महोबिया तथा अपने बेटे राजदेव यादव को बेच दिया। अब एक बुजुर्ग मां भला अपने बेटे को जमीन क्यों बेचेगी ? इसी आशंका के चलते जब छानबीन की गई तब पता चला कि सुमित्रा बाई कोई और नहीं बल्कि घोटालेबाज राजेंद्र यादव की मां है। वैसे भी अगर सुमित्रा बाई के नाम पर कोई जमीन है तो उस पर उसकी सभी संतानों का हक होगा मगर जमीन सुमित्रा बाई के दूसरे बेटे राजदेव और व्यवसायी अविनाश के नाम पर रजिस्ट्री की गई। आखिर इसकी वजह क्या है ?
वजह जानने के लिए जब ग्राम ढेलवाडीह के अधिकार अभिलेख का अवलोकन किया और जानकारों से बात की तब पता चला कि अधिकार अभिलेख में सुमित्रा बाई का नाम अलग से चढ़ाया गया है, अर्थात फर्जीवाड़ा किया गया है। दरअसल बारीकी से देखने पर पता चलता है कि अभिलेख में इससे पहले के खातों की जो लिखावट है उसमें और सुमित्रा बाई के नाम की लिखावट में अंतर है। इसके अलावा दस्तावेज में उल्लेख होता है कि किस वजह से उक्त जमीन संबंधित व्यक्ति के नाम पर चढ़ाई गई है। सुमित्रा बाई के नाम के आगे ’नवगेद पर लगान के कारण’ का उल्लेख है। एक जानकार ने बताया कि अक्सर सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा होने के चलते इस तरह का उल्लेख किया जाता है। अर्थात अगर मान भी लिया जाए कि सुमित्रा बाई के नाम पर जमीन थी, तो भी वह सरकारी जमीन थी। नियम के मुताबिक ऐसी जमीनों की खरीद–बिक्री के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है मगर रजिस्ट्री के समय सुमित्रा बाई को भूमिस्वामी बताया गया है। यह भी जांच का विषय है।
9 साल की उम्र में कैसे मिल गई जमीन..!
इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि अगर सुमित्रा बाई की उम्र अभी 75 वर्ष है तो 1954–55 में उसकी उम्र बमुश्किल 8–9 वर्ष रही होगी, जब अधिकार अभिलेख तैयार किया गया। सोचने वाली बात यह है कि क्या इतनी कम उम्र के बच्चों के नाम पर भी जमीन चढ़ा दी जाती थी। अगर तब सुमित्रा बाई के परिवार में इतनी जमीन थी तब इस पर उसके भाई–बहनों का नाम क्यों नहीं चढ़ाया गया, जो ग्राम दादर खुर्द में ही रहा करते थे। बता दें कि सुमित्रा बाई दादर खुर्द में पटेल परिवार में जन्मी थी और उन्होंने यादव जाति के शख्स से विवाह किया था, इसलिए उनकी जाति बदल गई।
लब्बोलुआब यह है कि अधिकार अभिलेख में छेड़छाड़ कर सुमित्रा बाई यादव के नाम पर सरकारी जमीन को चढ़ा दिया गया। और जब उसकी रजिस्ट्री कराई गई तब सुमित्रा के बेटे राजदेव का नाम इसलिए डाला गया ताकि जब वे जमीन किसी और को अच्छी कीमत पर बेचेंगे तब राजदेव की आड़ में उसका भाई राजेंद्र यादव भी कमाई में हिस्सेदार रहेगा।
और भी है इसी तरह का फर्जीवाड़ा
ग्राम ढेलवाडीह में राजेंद्र यादव और उसके सहयोगियों ने सुमित्रा बाई के नाम पर जिस तरह का फर्जीवाड़ा किया है, वैसा ही लगभग 18 एकड़ सरकारी जमीन की हेराफेरी कर अन्य लोगों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं।
रजिस्ट्री के बाद नामांतरण भी करा लिया
दरअसल किसी भी जमीन की रजिस्ट्री के बाद तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन किया जाता है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया के तहत पटवारी द्वारा पुराने रिकॉर्ड को देखने और पुष्टि करने के बाद ही नामांतरण के लिए प्रस्ताव अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। इसके अलावा दो प्रतिष्ठित अखबारों में दावा आपत्ति के लिए सूचना भी प्रकाशित की जाती है। सवाल यह उठता है कि क्या तब पटवारी की नजर में यह नहीं आया कि अधिकार अभिलेख में छेड़छाड़ किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि इस पूरे प्रकरण में जमकर पैसों का खेल हुआ है, और लाखों रुपए बंटने के बाद जमीन को अब एक नंबर का बना दिया गया है। हालांकि इसमें एक पेंच अभी बाकी है।
नामांतरण का पुनर्विलोकन शुरू किया तहसीलदार ने
इस बीच जब यह मामला प्रकाश में आया तब ग्राम ढेलवाडीह का प्रभार देख रहे नायब तहसीलदार दीपक पटेल ने संबंधित जमीन के नामांतरण के प्रकरण का पुनर्विलोकन शुरू किया है। उन्होंने अपने नोटशीट में सवाल उठाया है कि उक्त भूमि सुमित्रा बाई यादव के नाम पर कैसे आयी, और अगर यह सरकारी पट्टे वाली जमीन है तो उसे बेचते समय कलेक्टर की अनुमति ली गई है या नहीं। वर्तमान में इस मामले की सुनवाई चल रही है और पता चला है कि नायब तहसीलदार द्वारा जमीन के खरीददार को पेशी में बुलाकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। वहीं वर्तमान पटवारी को जमीन की वस्तुस्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है
फर्जीवाड़े में सजायाफ्ता है राजेंद्र यादव
बता दें कि इस फर्जीवाड़े का कर्ता-धर्ता राजेंद्र यादव इससे पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। उसके खिलाफ एक व्यवसायी के साथ मिलीभगत करके आदिवासी महिला को सामान्य वर्ग का बताकरउसकी जमीन की खरीद बिक्री करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में दोनों आरोपियों को निचली अदालत में सजा भी हो चुकी है। फ़िलहाल दोनों हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। इसके अलावा यह शख्स कुछ अन्य मामलों में भी जेल की हवा खा चुका है।
सुमित्रा बाई यादव की जमीन के मामले को लेकर जब हमने राजेंद्र यादव का पक्ष जानना चाहा तब उसने कहा कि काफी जमीन उसके परिवार के पास है और किसी में भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। वहीं इस जमीन के एक खरीददार अविनाश महोबिया का कहना है कि जब उन्होंने जमीन की घेरेबंदी की और रजिस्ट्री कराई तब इस तरह की बात सामने क्यों नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फर्जीवाड़ा हुआ होगा तो जमीन बेचने वाले की जिम्मेदारी होगी और उसी के खिलाफ कार्यवाही होगी। वैसे इस फर्जीवाड़े में किसी गुरुंग नामक जमीन दलाल की भूमिका भी उजागर हुई है।
बहरहाल देखना है कि तहसीलदार द्वारा इस मामले में शुरू किये गए प्रकरण में फर्जीवाड़ा उजागर होता है या नहीं, और फर्जीवाड़े के दोषियों के गिरेबान तक कानून का शिकंजा कसता है या नहीं।

