महासमुंद। जिले में इन दिनों बिजली विभाग बकाया वसूली अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में अब बकायादारों का सामूहिक रूप से बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। ऐसे में लोग मौके पर ही बकाया बिजली बिल पटाने को तैयार हो रहे हैं।

महासमुंद(वृत्त) के अधीक्षण अभियंता वी. बी. एस. कंवर के निर्देशन में टीम गठित कर राजस्व वसूली हेतु महासमुंद संभाग के कार्यपालन अभियंता पी. आर. वर्मा के नेतृत्व में महासमुंद ग्रामीण वितरण केंद्र के अंतर्गत दिनांक 27/03/2025 को बिजली बिल हेतु लंबित बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं का सामूहिक रूप से लाइन विच्छेदन किया गया है। इस दौरान महासमुंद ग्रामीण वितरण केंद्र के कुल बकाया राशि रूपये *37,89,459/-* वाले *105* उपभोक्ता जिनमें राजकुमार सतनामी, मेवाराम बंजारे, आशाराम सतनामी (बम्हनी) समीर दुगदुग, गणेश यादव, श्रीधर यादव (बैमचा) मंगल दिढ़ी, प्रभुलाल सोनवानी, कामता निषाद, भुखनलाल तेली (कनेकेरा) एवं अन्य के लाइन काट दिए गए। इसके बाद 19 उपभोक्ताओं द्वारा कुल राशि रूपये 8,52,850/- का बिल जमा किया गया।

शहरी इलाके में भी हो रही कार्यवाही

इसी तरह महासमुंद शहर के अंतर्गत दिनांक 24/03/2025 को बिजली बिल हेतु लंबित बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं का सामूहिक रूप से लाइन विच्छेदन किया गया। जिसमें कुल बकाया राशि रुपए 1114676 /- वाले 100 उपभोक्ताओ का बिजली बिल हेतु लाइन विच्छेदन किया गया। जिसमें राकेश टंडन, अली जान, आशा साहू, राव नारायण राव, गोवर्धन, कलीराम साहू, एवं अन्य उपभोक्ताओं का लाइन काटा गया। जिनका विच्छेदन के उपरांत 28 उपभोक्ताओं का कुल राशि रुपऐ 185900/- भुगतान प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार के तुमगाव वितरण केंद्र मे दिनांक 26/03/2025 को बिजली बिल हेतु लंबित बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं का सामूहिक रूप से लाइन विच्छेदन किया गया है। जिसमें कुल बकाया राशि रुपऐ 2566018 /- वाले 116 उपभोक्ता का बिजली बिल हेतु लाइन विच्छेदन किया गया। जिसमें कृपाशंकर दीवान,अनिल बर्मन,सुखराम,गोवर्धन (तुमगाव) बिसहत केवट माखन पटेल कन्हैया यादव (लोहारडीह )भुवनलाल ध्रुव राजकुमार ध्रुव एवं अन्य उपभोक्ताओं का लाइन विच्छेदन किया गया। जिनका विच्छेदन के उपरांत 14 उपभोक्ताओं का कुल राशि रुपऐ 144440/- भुगतान प्राप्त हुआ है। Cseb प्रबंधन ने कहा है कि इसी तरह राजस्व वसूली की कार्यवाही निरंतर आगे भी जारी रहेगी। वहीं लाइन विच्छेदित उपभोक्ताओं द्वारा यदि अनधिकृत लाइन जोड़ी जाती है तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत कार्यवाही की जाएगी। असुविधा से बचने के लिए उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की राशि हर माह भुगतान करें।

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