रायपुर। अदालत ने रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनायी है। आरोप है कि पांच वर्ष पहले उरला क्षेत्र में शादी करने का झांसा देकर युवक ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। मामले में दोषी युवक राकेश साकत को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपित को पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान करवाए गए। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि एक कंपनी में 24 साल का राकेश साकत ड्राइवर का काम करता था। दोषी युवक फैक्ट्री परिसर स्थित बने क्वार्टर में रहता था। उसी के पड़ोस में बने मकान में पीड़ित किशोरी अपने स्वजनों के साथ रहती थी। पहचान होने के कारण राकेश का उसके यहां आना–जाना था। इस दौरान राकेश ने किशोरी को शादी करने का झांसा देकर नवंबर 2020 से जून 2021 तक दुष्कर्म किया।

युवती के प्रेग्नेंट होने पर भागा युवक

इस दौरान युवती प्रेग्नेंट हो गयी। इसकी जानकारी होने पर राकेश किराये का मकान छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी के स्वजनों ने उरला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राकेश साकत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दंडित करने का फैसला सुनाया।

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