बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आम नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया में धोखाधड़ी और झूठे प्रलोभनों से बचाने के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विनोद कुजूर ने नोटिस जारी कर अदालतों में मुकदमों को पक्ष में करवाने या जीत दिलाने का झूठा आश्वासन देने वालों से सतर्क रहने को कहा है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

झूठा आश्वासन दिया तो माना जायेगा अपराधी

जारी नोटिस में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में चल रहे मामलों में अगर कोई व्यक्ति प्रकरण या याचिका को पक्ष में निराकृत कराने का झूठा आश्वासन देता है, तो उसे अपराधी माना जाएगा।

रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि इस तरह के व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं और भोले-भाले पक्षकारों को गुमराह कर लाभ उठाते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों पर आपराधिक अभियोजन चलाने की सिफारिश की जाएगी।

प्रलोभन स्वीकार किया तो पक्षकार पर भी…

सूचना में कहा गया है कि यह कदम न्याय प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह के प्रलोभन को स्वीकार करने वाला पक्षकार भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा।

अदालतों में ऐसे लोग हैं सक्रिय

नोटिस में कहा गया है कि प्रदेश की अदालतों में कुछ लोग सक्रिय हैं जो प्रलोभन देकर भोले पक्षकारों को धोखा देते हैं। हाईकोर्ट ने आम जनता को इनसे सतर्क रहने और किसी भी तरह के झूठे आश्वासनों में न फंसने की सलाह दी है।

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