रायपुर। राज्य शासन ने दो नगरीय निकायों के CMO को निलंबित करने की कार्यवाही की है। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबन की यह कार्यवाही की गई है। इनमें से एक ने भवनों के रेनोवेशन कार्य में गड़बड़ी की, वहीं दूसरे ने बिना स्वीकृति के ही उन्होंने 50 लाख की दवाओं की खरीदी कर ली थी।
DMF की राशि से स्वीकृत कार्य में गड़बड़ी
नगर पालिका पेंड्रा के तत्कालीन सीएमओ कन्हैया लाल निर्मलकर को स्कूलों के रेनोवेशन के काम के लिए डीएमएफ से निर्गत राशि में गड़बड़ी का आरोपी माना गया है। कन्हैया लाल निर्मलकर को पेंड्रा में पोस्टिंग के दौरान बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल और शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा के रेनोवेशन कार्य में 6 लाख 24 हजार 511 की गड़बड़ी का दोषी पाया गया।
वहीं महासमुंद के तत्कालीन सीएमओ टामसन रात्रे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहे टामसन को नगर पालिका परिषद महासमुंद में पदस्थापना के दौरान मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजनान्तर्गत बिना स्वीकृति के राशि रु. 50.00 लाख की दवा खरीदी कर गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया था। राज्य शासन द्वारा टामसन रात्रे (वर्तमान में राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर) तत्काल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद महासमुंद को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। देखें इन अधिकारियों के निलंबन आदेश :