रायपुर। जिले के एक शासकीय उपभोक्ता भंडार से बीते 10 वर्ष में लाखों के स्टॉक का गबन करने वाले दुकानदारों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और गबन का अपराध दर्ज किया गया है।

धरसींवा थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राज खान और अमन निर्मलकर को धरसींवा में सरकारी राशन दुकान अलॉट हुई थी। मई 2016 से मार्च 24 के दौरान ये दोनों दुकान संचालित कर रहे थे। और इन्हें बी पी एल, एपीएल और अंत्योदय कार्ड धारियों को वितरण के लिए खाद्य विभाग चावल, शक्कर, गेंहू, नमक आदि आबंटित करता रहा। बताया जा रहा है कि बीते वर्षों में इनकी दुकान को 10 लाख से अधिक के राशन का स्टॉक दिया गया और उसमें से इन्होंने 8 लाख 20865 हजार से अधिक का गबन गबन कर लिया। दुकान की जांच में इसकी पुष्टि होने पर कल धरसींवा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 और भादवि 408,34 के तहत इनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में मुफ्त में मिलने वाले सरकारी राशन के स्टॉक में गड़बड़ी की लगभग सभी जिलों से शिकायतें मिली थीं। जांच में गड़बड़ियां भी उजागर हुई, मगर अधिकांश से रिकवरी नहीं की गई और मामले को दबा दिया गया। धरसींवा की तरह अन्य स्थानों पर संचालित दुकानों पर भी गौर किया जाये तो अन्य कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चल सकता है।

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