बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर के दो उपभोक्ता भंडारों में खाद्य विभाग ने छापा मारा। इस दौरान 42 लाख का स्टॉक कम पाया गया। जिसके बाद भंडार संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया।

ऑनलाइन में स्टॉक बताया, मगर दुकानें मिली खाली…

खाद्य विभाग की टीम द्वारा नगर निगम, बिलासपुर के वार्ड 85 संत नामदेव नगर, सरकण्डा में कैलाशनाथ मिश्रा द्वारा संचालित बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार की जांच करते हुए दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक स्टॉक में चावल निरंक, शक्कर निरंक और रिफाइंड नमक 3.00 क्विंटल मिला, मगर जब भौतिक स्टॉक का ऑनलाईन स्टॉक से मिलान किया गया तब दुकान के स्टॉक में चावल 268.74 क्विंटल, शक्कर 3.16 क्विंटल और रिफाइंड नमक 3.94 क्विंटल कम पाया गया। इससे यह तय हो गया कि संचालक द्वारा खाद्यान्न सामग्री का खुले बाजार में बेच दिया गया है। दुकान के स्टॉक में जो कमी पायी गयी उस खाद्यान्न का बाजार मूल्य 10,20,169/-रूपये (दस लाख बीस हजार एक सौ उन्हत्तर रूपये) है।

दूसरी दुकान में लाखों का स्टॉक था गायब

इसी तरह वार्ड नं. 62 शास्त्री नगर, मुक्ति धाम चौक, सरकण्डा, बिलासपुर में अजय कुमार मिश्रा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुषमा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार में रखे खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया। यहां 3186252/- रूपये (इक्कतीस लाख छियासी हजार दो सौ बावन रूपये) का राशन गायब मिला। शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारित किये गये खाद्यान्न का शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक द्वारा हेर-फेर किया जाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी का कृत्य है।

खाद्य विभाग ने FIR के लिए लिखा पत्र

लाखों का स्टॉक कम पाए जाने के बाद खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर ने सरकंडा थाना प्रभारी को पत्र लिखकर बताया कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रक आदेश) 2016 की कण्डिका 5(1) (29), 11(5) (11), 13 (1) एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय है।

इसे देखते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के संचालक कैलाशनाथ मिश्रा, सचिव शिवदुलारिन मिश्रा और विक्रेता राजीव मिश्रा तथा सुषमा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सरकंडा के अध्यक्ष, सह विक्रेता अजय कुमार मिश्रा निवासी मुक्तिधाम चौक नया सरकंडा के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाये।

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