0 न्यायिक रिमांड पर अनवर ढेबर को 1 जुलाई तक मेरठ जेल भेजा
मेरठ। छत्तीसगढ़ के 22 सौ करोड़ के शराब घोटाला केस से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को कारोबारी अनवर ढेबर को मेरठ कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत मांगी। कोर्ट ने अनवर ढेबर को 1 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया। 1 जुलाई को फिर से कोर्ट में पुनः ढेबर को पेश किया जाएगा।
पुलिस ने मांगी न्यायिक रिमांड
शुक्रवार को एसटीएफ की टीम उन्हें मेरठ लेकर पहुंची है। गुरुवार को टीम लखनऊ पहुंच गई थी। उन्हें लखनऊ में एसटीएफ के दफ्तर में ही रखा गया था। इन सबमें हैरानी की बात ये है कि पूछताछ जरूरी बता रही यूपी पुलिस ने अनवर ढेबर की पुलिस रिमांड नहीं मांगी। सीधे ज्युडिशल रिमांड मांगकर जेल भेज दिया गया।
नकली होलोग्राम बनाने वाला हो चुका है गिरफ्तार
गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई 23 को नकली होलोग्राम मामले में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने नोएडा के कासना थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। तीन मई को यूपी एसटीएफ ने नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधू गुप्ता को नोएडा से गिरफ्तार किया था। जिससे पूछताछ में कई नाम सामने आए। आरोपित विधू गुप्ता ने अनवर और अरुणपति का नाम लिया। एफआइआर के अनुसार नोएडा स्थित प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्रालि. नाम की कंपनी को एक टेंडर मिला था। यह टेंडर छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए अवैध रूप से दिया था। कंपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी, लेकिन कंपनी के मालिकों की मिलीभगत से उसे पात्र बनाया गया।
यह काम छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास, रिटायर्ड आइएएस अनिल टुटेजा ने निविदा शर्तों को संशोधित कर किया। इसके बाद प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को अवैध रूप से निविदा आवंटित की। बदले में कंपनी के मालिक को विधू गुप्ता से प्रति होलोग्राम आठ पैसे का कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों से अवैध देसी शराब की बोतलें बेचने के लिए बेहिसाब डूप्लीकेट होलोग्राम लिए गए।