भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आदेश प्राप्त कर गृह विभाग, मप्र शासन ने धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। अब निर्धारित मापदण्ड से अधिक आवाज में बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता की कमान पूरी तरह संभाल ली है। मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता की कमान पूरी तरह संभाल ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की आज हुई पहली बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 दिसंबर (बुधवार) को जारी सीएम के रूप में अपने पहले आदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए हैं और इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई । साथ ही आदतन अपराधी की जमानत निरस्त करने की बात कही गई है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर जाने वालों का स्वागत करेगी।
धार्मिक स्थलों पर नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर
सीएम के पहले आदेश को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला आदेश यही है कि धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे और खुले में मांस की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। सीएम के आदेश के मुताबिक अनियमित और अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध है। नियमित एवं नियंत्रित (अनुमत्य डेसिबेल के) उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की आज हुई पहली बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 दिसंबर (बुधवार) को जारी सीएम के रूप में अपने पहले आदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए हैं और इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है. साथ ही आदतन अपराधी की जमानत निरस्त करने की बात कही गई है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर जाने वालों का स्वागत करेगी.
लाउड स्पीकर हटाने का होगा प्रयास
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि धर्मगुरूओं से संवाद व समन्वय के आधार पर लाउडस्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जायेगा तथा ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जायेगी जहां उक्त नियमों / निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाकर दिनांक 31 दिसंबर तक पालन प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी?
0 मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में खुले में मांस और अंडे को बेचने पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया है।
0 मंदिर-मस्जिदों के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (तेज आवाज में लाउड स्पीकर) पर भी रोक होगी. जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
0 मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर जाने वालों का स्वागत करेगी.
आदतन अपराधी की जमानत निरस्त होगी।
कार्यवाही नहीं की तो अधिकारी पर गिरेगी गाज
इस आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर इन्हे सबसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।