कोरबा। IAS अधिकारी संदीप कुमार झा के खिलाफ कोर्ट ने सिविल लाइन रामपुर, कोरबा पुलिस को धारा 498 (क) व 377 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
IAS झा के खिलाफ कोरबा में रहने वाली उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत की थी कि 21 नवंबर 2021 को दरभंगा बिहार के रहने वाले तेलंगाना कैडर के IAS अधिकारी एसके झा से उनका विवाह हुआ था। विवाह में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद ससुराल में उसके साथ दहेज के लिए लगातार मारपीट की गई और पति ने बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया। पुलिस ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब पीड़ित पत्नी ने न्यायालय का रुख किया। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोरबा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश पुलिस को दिया।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके परिजनों ने दहेज़ के रूप में ससुराल वालों को नोएडा में सवा करोड़ का बंगला भी खरीद कर दिया है। हालांकि बंगला पीड़िता के नाम पर ही ख़रीदा गया, जिसे उसके देवर के नाम पर रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया जा रहा था।
FIR दर्ज कर अन्वेषण करेगी पुलिस
इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि संदीप कुमार झा के खिलाफ FIR दर्ज कर अन्वेषण (investigation) करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अक्सर पुलिस द्वारा घटनास्थल कहीं और होने पर शून्य पर FIR दर्ज कर संबंधित क्षेत्र के थाने में फाइल भेज दी जाती है, मगर 2019 के रुपाली देवी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ यूपी प्रकरण के फैसले के बाद ऐसे मामले में पीड़िता जहां की रहने वाली है, वहां के थाने में FIR दर्ज करने के बाद जांच और चालान भी नजदीक के न्यायालय में पेश करते हुए वहां सुनवाई की जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि पुलिस की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।